Court Decision : महिला पर किया हमला, अब 10 साल गुजारने होंगे सलाखों के पीछे

माहुलझिर का मामला, न्यायालय ने सुनाई सजा

Court Decision : छिंदवाड़ा। माहुलझिर में तकरीबन चार वर्ष पुराने मामले में हुए महिला पर हमले के

आरोपी को न्यायालय ने 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

इसके साथ ही आरोपी को 1 हजार रुपए जुर्माना भी भरना होगा।

यह फैसला जुन्नारदेव न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया है।

अभियोजन अधिकारी पंकज श्रीवास्तव से मिली जानकारी के अनुसार घटना 25 अक्टूबर 2020 की थी।

माहुलझिर के रैनीखेड़ा गांव निवासी पीडि़ता ताराबाई अपनी बहन गोमतीबाई के घर गई हुई थी।

इसी बीच गोमतीबाई और उसके पति रामस्वरूप के बीच विवाद होने लगा।

विवाद के दौरान रामस्वरूप अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था।

ताराबाई ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन रामस्वरूप ने उस पर भी हमला कर दिया।

इस मारपीट में ताराबाई का हाथ टूट गया।

इस घटना के बाद ताराबाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी रामस्वरूप को दोषी करार देते हुए दस साल की सजा सुनाई।

साथ ही, उस पर एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।

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