न्यायालय ने माना आरोप गंभीर, विवेचना प्रभावित करने का प्रयास भी माना
Court Proceedind : छिंदवाड़ा। परासिया नगर पालिका अध्यक्ष विनोद मालवी की जमानत याचिका
गुरूवार को खारिज हो गई। विशेष न्यायालय एट्रोसिटी सुधीर मिश्रा ने विनोद मालवी के प्रकरण को
गंभीर मानते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया। प्रकरण में शासन की ओर से
अधिवक्ता मोहम्मद आरिफ खान ने दलीलें रखीं। उन्होने बताया कि जमानत याचिका पर विचारण के दौरान
न्यायालय ने विनोद मालवी पर लगे आरोपों को गंभीर श्रेणी का माना। इसके साथ ही न्यायालय ने यह भी
माना कि प्रकरण दर्ज होने के बाद ज्ञापन आदि के माध्यम से विनोद मालवी ने विवेचना को
प्रभावित करने का प्रयास किया। न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद अब
विनोद मालवी की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अब उसे सलाखों के पीछे कुछ दिन और गुजारना होंगे।

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