16 को दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश
Case : छिंदवाड़ा। नगर पालिका परासिया का एफडी मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है।
परासिया नगर कांग्रेस के अध्यक्ष और पार्षद वीर बहादुर सिंह ने इस मामले में याचिका दायर की है जो स्वीकार कर ली गई है।
इस संबंध में कोर्ट ने 3 जुलाई को संबंधित पक्षों से जवाब प्रस्तुत करने कहा गया था जो नहीं किया गया।
बताया जाता है कि इस पर कोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की। अब हाई कोर्ट ने 16 जुलाई को
अगली पेशी में प्रकरण से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने निर्देश दिए हैं।
ऐसा नहीं करने पर एकतरफा कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है।
ये है मामला
Chhindwara News : ‘अपनी’ ही नगर पालिका को लगा दिया 22 लाख का चूना!
इस मामले को लेकर नगर पालिका के पार्षद वीर बहादुर सिंह ने कलेक्टर को 9 जुलाई 2024 को पहली
और 2 सितंबर को दूसरी बार शिकायत की थी। उन्होने आरोप लगाया था कि 3 करोड़ की फिक्स डिपाजिट राशि
जो कि पहले नर्मदा क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक में जमा थी उसको वहां से बीच में ही तोड़कर आईसीआईसीआई बैंक में
जमा किया गया जबकि इस राशि का ब्याज भी मिल रहा था।
बीच में एफडी तुड़वाने के कारण ब्याज की 22 लाख रुपए की राशि का नुकसान निकाय को हुआ है।
3 करोड़ की राशि जो एफडी के रूप में नपाध्यक्ष ने ही जमा की थी, बाद में इस राशि से एक ठेकेदार को
भुगतान कर दिया गया। इस मामले में एसडीएम और सीएमओ को संबंधित ठेकेदार को भुगतान न करने आपत्ति भी आई थी।
इसके बावजूद विनोद मालवीय ने 3 करोड़ का भुगतान ठेकेदार को कर दिया।
इन्हें बनाया पक्षकार
कांग्रेस पार्षद वीर बहादुर सिंह ने दायर याचिका में प्रिंसपल सेक्रेटरी अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट मप्र शासन,
आयुक्त जबलपुर, कलेक्टर छिंदवाड़ा, एसडीएम परासिया, नगर पालिका अध्यक्ष परासिया,
सीएमओ नपा परासिया को पक्षकार बनाया है।
Read More…Instruction : ‘यात्रियों को न हो कोई परेशानी’
Read More…Public Problem : नाली में मिट्टी का भराव, बढ़ी जन परेशानी!