संयुक्त कार्यवाही में चार दुकानों पर किया गया जुर्माना
Chhindwara news : छिंदवाड़ा। कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग, खाद्य एवं औषधि विभाग तथा पुलिस विभाग ने तम्बाकू का व्यापार करने वालों पर कार्यवाही की।
सीएमएचओ डॉ. एनके शास्त्री ने बताया कि इसके अंतर्गत कोटपा (तंबाकू नियंत्रण) अधिनियम की धारा 6 ब, जिसमें सभी शैक्षणिक संस्थाओं, महाविद्यालयों के 100 गज की दूरी तक तम्बाकू उत्पादों को बेचने पर प्रतिबंध है।
इसके अंतर्गत 4 दुकानदारों पर 400 रुपये की जुर्माने की कार्यवाही की गई है।
यह कार्यवाही हाई स्कूल नोनिया करबल परासिया रोड के समीप की गई।
इन दुकारदारों को लाइसेंस के अनुरूप सामान बेचने तथा भविष्य में तंबाकू का विक्रय नहीं करने की हिदायद दी गई।
इस कार्यवाही में जिला नोडल अधिकारी डॉ. राहुल श्रीवास्तव, जिला औषधि निरीक्षक गौरव शर्मा, पुलिस विभाग आरक्षक शेरसिंह रघुवंशी एवं ब्रजेश पाल उपस्थित थे।
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