जुन्नारदेव न्यायालय ने सुनाया फैसला, जुर्माना भी लगाया
Chhindwara News : छिंदवाड़ा। जुन्नारदेव न्यायालय ने एक नाबालिग किशोरी के अपहरण और दुराचार के आरोप में मोहम्मद सैफ पिता गुलाब कुरैशी को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पीडि़ता के पिता ने 7 सितंबर, 2022 को थाना दमुआ में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी 16 वर्षीय बेटी 5 सितंबर को गणेशजी की आरती में जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं आई।
पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि आरोपी मोहम्मद सैफ पीडि़ता के भाई का दोस्त था और उसने शादी का झांसा देकर उसे भोपाल ले जाकर उसके साथ दुराचार किया।
पीडि़ता को बाद में परिजनों ने पुलिस की मदद से वापस लाया और मामले की विवेचना की गई।
अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव ने आरोपी मोहम्मद सैफ को पाक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
इसके साथ ही, धारा 363 और 366 भादवि में पांच-पांच साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की राशि से भी दंडित किया गया है।
इस मामले में गंगावति डहेरिया अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी ने पैरवी की और प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक अंजना मरावी द्वारा की गई।
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