जामसांवली ट्रस्ट के अध्यक्ष पर 16 लाख रुपए के अवैध आहरण के आरोप

एसडीएम के नाम शिकायत कर की जांच की मांग

उदय ढाले, सौंसर। सुविख्यात चमत्कारिक श्री हनुमान मंदिर जामसावली अध्यक्ष और ट्रस्ट कमेटी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दो दिवस पूर्व ट्रस्ट कमेटी सचिव सहित सदस्यों द्वारा अनुविभागीय राजस्व अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष द्वारा आर्थिक अनियमिततायें करने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है।

मंदिर ट्रस्ट कमेटी सचिव टीकाराम कारोकार का कहना है कि मंदिर कमेटी अध्यक्ष धीरज चौधरी एवं कोषाध्यक्ष चंद्रशेखर दाणी के द्वारा ट्रस्ट के संविधान के नियमों के विरुद्ध तथा सरभराकार द्वारा आर्थिक व्यवहार पर रोक लगाए जाने के बावजूद लाखों रूपयों की राशि का अहरण किया है।

ज्ञापन में उन्होने कहा है कि कुछ माह पूर्व हुए ट्रस्ट कमेटी के चुनाव के उपरांत ली गई बैठक में बैंक में जमा राशि का अहरण अध्यक्ष, सरभराकार एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किए जाने का निर्णय लिया गया था। जिसकी एक प्रति बैंक को भी प्रदान की गई थी।

बीते कुछ दिनों से मंदिर कमेटी अध्यक्ष द्वारा मनमानीपूर्वक नये सदस्यों को जोडऩे के विवाद को सामने आने के बाद में सरभराकार ने आर्थिक व्यवहार पर रोक लगा दी थी, किंतु अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से 6 फरवरी को आहरण के पूर्व अधिकार ट्रस्ट नियमों का उल्लंघन करते हुए आर्थिक अनियमितता की है।

दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से मंदिर के खाते से चेक के माध्यम से आठ लाख पंद्रह हजार छह सो अस्सी एवं आठ लाख रूपये कुल सोलह लाख पंद्रह हजार छह सौ अस्सी रूपये का आहरण किया है जो कि अनुचित है। ट्रस्ट कमेटी उपाध्यक्ष दादाराव बोबडे ने बताया कि अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष द्वारा मंदिर में दान स्वरूप जो नगद राशि प्राप्त हुई है, उसे बैंक में जमा न करते हुए राशि का दुरूपयोग किया जा रहा है। इस पर भी रोक लगाई जाये।

शिकायतकर्ताओं के साथ संतोष डवरे, प्रदीप बुठे, मनोहर शतकी महादेव मते, संजय जवरे सहित सदस्य उपस्थित थे।

हाईकोर्ट के निर्देश पर कलेक्टर लेंगे निर्णय

मंदिर ट्रस्ट कमेटी के सदस्यों की मांग के आधार पर बीते दिवस एसडीएम के आदेश पर सरभराकार द्वारा 22 फरवरी को अविश्वास प्रस्ताव से संबधित बैठक आहूत की गई थी।

लेकिन कुछ दिवस पूर्व अध्यक्ष द्वारा हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की गई थी जिसके आधार पर बुधवार को हाईकोर्ट द्वारा कलेक्टर एवं उपपंजीयक को सात दिवस के भीतर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक के निर्णय लेने हेतु आदेशित किया है, दूसरी ओर एसडीएम द्वारा तत्काल कोर्ट के आदेश का परिपालन करते हुये प्रकरण की फाईल कलेक्टर को भेजे जाने की जानकारी मिली है।

विदित हो कि मंदिर कमेटी में अध्यक्ष के खिलाफ ट्रस्ट कमेटी के 18 सदस्य हैं।

Spread The News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *