अभी छिंदवाड़ा जिले में ही गिनीं जाएंगी पांढुर्णा की शराब दुकानें

मध्य प्रदेश के नए जिलों में पुरानी व्यवस्था से ही होंगे शराब दुकानों के ठेके

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए शराब ठेकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू

भोपाल। मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य सरकार ने शराब ठेकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजस्व बढ़ाने के लिए इस बार शराब के ठेके 15 प्रतिशत महंगे होंगे। वहीं, प्रदेश के तीन नए जिले मऊगंज, मैहर और पांढुर्णा की शराब दुकानों को अभी पुराने जिलों में ही रखा जाएगा।

इनके ठेके क्रमश: रीवा, सतना और छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय से ही होंगे। वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ठेका होने के बाद मऊगंज, मैहर और पांढुर्णा जिले की शराब दुकानों का संचालन एवं प्रशासन इन्हीं नए जिला के कलेक्टर के अधीन किया जाएगा।

नव गठित जिलों के लिए यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी मदिरा समूह में शराब दुकानें एक से अधिक जिलों की राजस्व सीमा के अंतर्गत नहीं आनी चाहिए।

यदि एक से अधिक राजस्व सीमा में शराब दुकानें आती है तो उन समूहों का नवगठित जिलों की राजस्व सीमाओं का निर्धारण के अनुरूप पुनर्गठन किया जाएगा।

ऐसे पुर्नगठित समूहों की नीलामी ई-टेंडर के माध्यम से की जाएगी और इनका नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। वर्ष 2024-25 के लिए 3600 कम्पोजिट मदिरा दुकानों के ठेके प्रथमत: विगत वर्ष 2023-24 में प्रचलित छोटे एक समूहों में किया जाएगा। शराब ठेकों की नीलामी के लिए प्रत्येक जिले में निष्पादन समिति गठित की जाएगी।

मप्र आबकारी अधिनियम 1915 के तहत दोषी व्यक्ति, जो एक साल की सजा काट चुका हो, शराब दुकान का ठेका लेने लिए अपात्र होगा।


एयरपोर्ट पर भी मिलेगी हेरीटेज शराब
मध्य प्रदेश की हेरीटेज शराब एयरपोर्ट पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

इसके अलावा व्यावसायिक उड़ानें संचालित करने वाले एयरपोर्ट में आगमन एवं प्रस्थान द्वार पर शराब के एक-एक काउंटर खोले जाएंगे। हेरिटेज शराब पर वर्ष 2030 तक आबकारी डयूटी एवं निर्यात शुल्क नहीं लगेगा।

वहीं, टैक्स पर भी छूट रहेगी। वाइन महोत्सव के लिए प्रत्येक नगर निगम में एक हजार रुपये प्रतिदिन लाइसेंस फीस पर दो दिन के लिए ओकेशनल लाइसेंस लिया जा सकेगा।

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