Chhindwara News : बस स्टैंड मर्डर केस में 6 को आजीवन कारावास

30 अप्रैल 2019 को हुई थी वारदात

Chhindwara News : छिंदवाड़ा। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संकर्षण प्रसाद पांडेय ने पुलिस थाना सिटी कोतवाली के अपराध क्रमांक 318/19 में आरोपी शिवम उर्फ शुभम उर्फ फिनाइल चंद्रवंशी,

सिद्धार्थ उर्फ मोनू ठाकुर को धारा 302/149 बीएनएस के तहत आजीवन कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

इस घटना से जुड़े अन्य सत्र प्रकरण क्रमांक 110/21 में अपचारी बालकों को भी आजीवन कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

अपर लोक अभियोजक संगीत कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों ने 30 अप्रैल 2019 को छिंदवाड़ा के राजीव गांधी बस स्टैंड में वसीम खान और उसके भाई सकूर खान पर हमला कर सकूर की हत्या कर दी थी।

इसके बाद न्यायालय ने यह अहम फैसला सुनाया।

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