Chhindwara News : छिंदवाड़ा। शराब की तस्करी करना एक युवक को महंगा पड़ गया।
न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 1 वर्ष की सजा सुनाई है।
इतना ही नहीं उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
मामला छह वर्ष पुराना है।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अभयदीप सिंह ठाकुर ने बताया कि गत 19 अप्रैल 2018 को मुखबिर की सूचना के बाद तिगांव बाजार चौक में पांढुर्णा पुलिस ने बाजार चौक निवासी 27 वर्षीय सुखदेव पिता राघो बघाले को,
दो काले रंग के रबर ट्यूब ले जाते हुए रोका था।
चैकिंग की गई तो सुखदेव के पास से करीब साठ लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब बरामद की गई थी।
इसके बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज कर प्रकरण को सुनवाई के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
तमाम साक्ष्यों, गवाहों के बयान के बाद दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय ने आरोपी सुखदेव को आबकारी अधिनियम के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
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