शिक्षा विभाग के नियमों को रखा ताक पर
Chhindwara News : छिंदवाड़ा। नागपुर रोड चंदनगांव क्षेत्र में स्थित हाउसिंग बोर्ड कालोनी में के भवनों में स्कूल संचालित किया जा रहा है।
इस स्कूल को देखकर ही यह प्रतीत होता है कि शिक्षा विभाग के नियमों को किस प्रकार ठेंगा दिखया जा रहा है।
मामला माइल स्टोन स्कूल का है। इस स्कूल को हाउसिंग बोर्ड कालोनी के तीन भवनों को जोड़कर संचालित किया जा रहा है। गौरतलब है कि हाउसिंग बोर्ड अपनी कालोनी में किसी प्रकार के व्यवसाय को संचालित करने की अनुमति नहीं देती।
इसके बावजूद यहां संचालित माइल स्टोन स्कूल कई सवालों को जन्म दे रहा है।
इस स्कूल के संचालन को लेकर एक और आश्चर्यजनक जानकारी सामने आई है।
शिक्षा विभाग के नियमों के मुताबिक किसी भी स्कूल को मान्यता तभी दी जाती है जब वहां बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड उपलब्ध हो।
माइल स्टोन स्कूल के संचालक ने कांगजों में स्कूल के सामने स्थित शासकीय पार्क को ही स्कूल का ग्राउंड दर्शा दिया है।
इससे भी मजे की बात ये है कि शिक्षा विभाग ने इस पर कोई आपत्ति नहीं ली। इसके अलावा निगम की एनओसी भी शिक्षा विभाग ने स्कूल संचालक से मांगना आवश्यक नहीं समझा।
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पार्षद ने लिखकर दे दिया!
इस मामले में जब स्कूल संचालक अनिल शुक्ला से अक्षर भास्कर ने चर्चा की तो उनका स्पष्ट कहना था कि उन्होने निगम से कोई एनओसी नहीं ली।
उन्होने पार्षद का लिखा पत्र शिक्षा विभाग को दिया है।
मतलब यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि पार्षद ने अपने पत्र पर सरकारी पार्क को ‘किराए’ पर दे दिया है।
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