परासिया का मामला, पोकलेन मशीन भी जब्त करने के आदेश
Fine : छिंदवाड़ा। कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत एक प्रकरण में मुरुम का अवैध भांडारण
पाए जाने पर 1 करोड़ 34 लाख 16 हजार रुपए का जुर्माना किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अमोल उर्फ मोनू सेंगर माता श्रीमती शोभा सेंगर पिता संजय सिंह सेंगर
निवासी रेस्क्यू कालोनी वार्ड नंबर 15 परासिया द्वारा मप्र खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण)
नियम 2022 के अनुसार अवैध रूप से खनिज मुरूम का भंडारण किया जाना प्रमाणित होने पर
प्रावधान के अनुसार अनावेदक अमोल उर्फ मोनू सेंगर माता श्रीमती शोभा सेंगर पिता संजय सिंह सेंगर
निवासी रेस्कीयु कालोनी वार्ड नंबर 15 परासिया पर अर्थशास्ति और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की
कुल शास्ति राशि की दुगुना राशि 1 करोड़ 34 लाख 16 हजार रुपए अधिरोपित की गई है।
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि प्रभारी खनिज अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत प्रकरण में सहायक खनि अधिकारी
छिंदवाड़ा के प्रतिवेदन 11 सितंबर 2024 के अनुसार 29 अगस्त 2024 को मौजा ग्राम खिरसाडोह माल
तहसील परासिया स्थित भूमि खसरा नंबर 11/2 के अंश भाग पर अमोल उर्फ मोनू सेंगर
माता श्रीमती शोभा सेंगर पिता संजय सिंह सेंगर निवासी रेस्कीयु कालोनी वार्ड नंबर 15 परासिया
जिला छिंदवाड़ा एवं जलाउद्दीन पिता मो. ईसलाम निवासी पेंचवेली स्कूल के पास परासिया जिला छिंदवाड़ा
द्वारा अवैध रूप से खनिज मुरूम का भंडारण किया जाना पाया गया।
इसके चलते अवैध भंडारणकर्ता अमोल उर्फ मोनू सेंगर माता श्रीमती शोभा सेंगर पिता संजय सिंह सेंगर
निवासी रेस्कीयु कालोनी वार्ड नंबर 15 परासिया पर म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण)
नियम 2022 के अध्याय पांच नियम 18 (2) एवं (4) के नियमानुसार अर्थदंड अधिरोपित की कार्यवाही प्रस्तावित की गई।
प्रभारी खनि अधिकारी छिंदवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं संलग्न दस्तावेजों
का सूक्ष्मता से परिशीलन एवं अवलोकन करने के उपरांत म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण)
नियम 2022 के नियम 18 के अनुसार खनिज मुरूम मात्रा 4472 घनमीटर अवैध भंडारण किए जाने के कारण
नियमानुसार 33 लाख 54 हजार रुपए की अर्थशास्ति, 33 लाख 54 हजार रुपए की ही पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति,
1 हजार रुपए की प्रशमन राशि को मिलाकर कुल शास्ति मय प्रशमन शुल्क 67 लाख 9 हजार रूपये अधिरोपित
करने के लिये प्रस्तावित किया गया। लेकिन अनावेदक द्वारा प्रशमन स्वीकार नहीं किए जाने के कारण नियम
के प्रावधान अनुसार अर्थशास्ति एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के कुल योग
67 लाख 8 हजार रुपए की दुगुना राशि 1 करोड़ 34 लाख 16 हजार रूपए की शास्ति अधिरोपित की गई है।
साथ ही म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के अध्याय 05 नियम 18 (6)
में वर्णित प्रावधानों के तहत अवैध भण्डारण में प्रयुक्त वाहन पोंकलेन मशीन टाटा हिटाची 200 एक्स सुपर नारंगी रंग
जिसका इंजन नंबर 131 सीरियल नंबर एस 200-52018 है,
इस वाहन को शासन हित में राजसात किए जाने के आदेश भी दिए गए हैं।
राजसात वाहन तथा जप्तशुदा खनिज को पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के तहत नीलाम करने के आदेश दिये गये हैं।
अपील अवधि के पश्चात नियमानुसार नीलामी की जाकर नीलामी से प्राप्त राशि शासन के निर्धारित मद में चालान द्वारा जमा किये जाने के आदेश भी पारित किये गये हैं।
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